नई दिल्ली/दक्षिण भारत। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने कहा है कि बैंक खाताधारकों को अब केवाईसी विवरण अपडेट कराने के लिए बैंक शाखा जाने की जरूरत नहीं है, बशर्ते उन्होंने पहले ही वैध दस्तावेज जमा कर दिए हों और अपना पता नहीं बदला हो।
इसके बजाय, अगर केवाईसी जानकारी में कोई बदलाव नहीं होता है, तो वे ईमेल आईडी, पंजीकृत मोबाइल नंबर, एटीएम या किसी अन्य डिजिटल चैनल के माध्यम से एक स्व-घोषणा प्रस्तुत कर सकते हैं।
आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास के यह कहने के बाद कि बैंकों को केवाईसी अपडेशन के लिए शाखाओं के दौरे पर जोर नहीं देना चाहिए, केंद्रीय बैंक ने इसके लिए दिशा-निर्देश जारी किए।
वर्तमान दिशा-निर्देशों के अनुसार, यदि केवाईसी जानकारी में कोई बदलाव नहीं होता है, तो व्यक्तिगत ग्राहक से इस आशय की एक स्व-घोषणा फिर से केवाईसी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए पर्याप्त है।
यदि केवल पते में परिवर्तन होता है, तो ग्राहक इनमें से किसी भी चैनल के माध्यम से एक संशोधित/अद्यतन पता प्रस्तुत कर सकते हैं, जिसके बाद बैंक दो महीने के भीतर घोषित पते का सत्यापन करेगा।
आरबीआई ने कहा कि बैंकों को धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के अनुपालन के लिए समय-समय पर समीक्षा और अद्यतन करके अपने रिकॉर्ड को अद्यतन और प्रासंगिक रखना अनिवार्य किया गया है।