कर्नाटक: आईफोन की जगह भेज दिया साबुन, अब देना होगा 25,000 रु. का मुआवजा

कर्नाटक के कोप्पल में रहने वाले हर्षा एस ने एप्पल आईफोन ऑर्डर किया था

आयोग ने पिछले हफ्ते सुनाए फैसले में फ्लिपकार्ट और विक्रेता को सेवा में कमी का जिम्मेदार माना

कोप्पल/भाषा। उपभोक्ता आयोग ने ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिकार्ट और एक खुदरा विक्रेता को सेवा में कमी तथा व्यापार के अनुचित तौर-तरीके अपनाने पर एक उपभोक्ता को 25,000 रुपए का भुगतान करने का निर्देश दिया है।

कर्नाटक के कोप्पल में रहने वाले हर्षा एस ने एप्पल आईफोन ऑर्डर किया था, लेकिन इसके बजाय उन्हें कपड़े धोने का एक साबुन और की-पैड वाला छोटा फोन भेज दिया गया। आईफोन के लिए हर्षा ने 48,999 रुपए का भुगतान किया था। कंपनी और खुदरा विक्रेता पर लगाया गया जुर्माना इस राशि के अतिरिक्त होगा।

इसके बाद उपभोक्ता ने फ्लिपकार्ट इंटरनेट प्राइवेट लिमिटेड और साने रिटेल्स के खिलाफ कोप्पल स्थित जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का दरवाजा खटखटाया।

आयोग ने पिछले हफ्ते सुनाए फैसले में फ्लिपकार्ट और विक्रेता को सेवा में कमी का जिम्मेदार माना और कहा कि उनकी गतिविधि अनुचित व्यापार मानी जाएगी, क्योंकि उन्होंने उत्पाद का पूरा भुगतान लेने के बावजूद गलत उत्पाद भेजा। इसमें उपभोक्ता को सेवा में कमी के बदले में 10,000 रुपए का और मानसिक प्रताड़ना के एवज में 15,000 रुपए का मुआवजा देने का निर्देश दिया गया।

कंपनी और विक्रेता को फोन के बदले में वसूले गए 48,999 रु. भी आठ हफ्ते के भीतर लौटाने का आदेश दिया गया है।

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