राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल

लोकसभा सचिवालय ने एक अधिसूचना जारी की

उच्चतम न्यायालय ने लोकसभा सदस्यता बहाल करने का मार्ग प्रशस्त कर दिया था

नई दिल्ली/भाषा। उच्चतम न्यायालय द्वारा ‘मोदी उपनाम’ को लेकर की गई टिप्पणी के संबंध में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाए जाने के बाद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष की लोकसभा सदस्यता सोमवार को बहाल कर दी गई।

इस संबंध में लोकसभा सचिवालय ने एक अधिसूचना जारी की। सचिवालय ने अधिसूचना में कहा कि उच्चतम न्यायालय के चार अगस्त के फैसले के मद्देनजर गांधी की अयोग्यता संबंधी 24 मार्च की अधिसूचना का क्रियान्वयन आगामी न्यायिक फैसले तक रोका जाता है।

उच्चतम न्यायालय ने गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल करने का मार्ग प्रशस्त करते हुए, मोदी उपनाम को लेकर की गई टिप्पणी के संबंध में वर्ष 2019 में उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक मानहानि मामले में उनकी सजा पर रोक लगा दी थी।

न्यायमूर्ति बी आर गवई, न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने चार अगस्त को फैसला सुनाते हुए कहा था कि निचली अदालत के न्यायाधीश ने राहुल गांधी को दोषी ठहराते समय कोई कारण नहीं बताया, सिवाय इसके कि उन्हें अवमानना मामले में शीर्ष अदालत ने चेतावनी दी थी।

About The Author: News Desk