कर्नाटक उच्च न्यायालय ने प्रज्वल रेवन्ना की अर्जी पर फैसला सुरक्षित रखा

प्रज्वल रेवन्ना ने 1 सितंबर के फैसले पर रोक लगाने की मांग की है, ताकि वे अपील के साथ उच्चतम न्यायालय जा सकें

प्रज्वल रेवन्ना पर चुनावी हलफनामे में अपनी संपत्तियों के वास्तविक मूल्य को छिपाकर चुनाव आयोग को गलत जानकारी देने का आरोप था

बेंगलूरु/दक्षिण भारत। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने हासन से अयोग्य ठहराए गए सांसद प्रज्वल रेवन्ना द्वारा दायर अर्जी पर सुनवाई शुक्रवार को पूरी कर ली।

फैसला सुरक्षित रख लिया गया और अर्जी पर सुनवाई करने वाले न्यायमूर्ति के नटराजन द्वारा इसे 11 या 12 सितंबर को सुनाए जाने की उम्मीद है।

पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के पोते के निर्वाचन को 1 सितंबर को उच्च न्यायालय द्वारा अमान्य घोषित कर दिया गया था, जिसने आंशिक रूप से दो चुनाव याचिकाओं को अनुमति दी थी, जिन्होंने चुनावी कदाचार के आधार पर साल 2019 के लोकसभा चुनावों में उनके चुनाव को चुनौती दी थी।

प्रज्वल रेवन्ना ने 1 सितंबर के फैसले पर रोक लगाने की मांग की है, ताकि वे अपील के साथ उच्चतम न्यायालय जा सकें।

प्रज्वल रेवन्ना पर अपने द्वारा दायर चुनावी हलफनामे में अपनी संपत्तियों के वास्तविक मूल्य को छिपाकर चुनाव आयोग को गलत जानकारी देने का आरोप था। 

पराजित उम्मीदवार ए मंजू और वकील देव राजेगौड़ा ने दो अलग-अलग याचिकाओं में उनके निर्वाचन को चुनौती दी थी।

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