दपरे: ट्रेनों पर पथराव और उनमें ज्वलनशील चीजें ले जाने के खिलाफ अभियान शुरू किया

अभियान का आगाज करने के लिए 'श्री कृष्णदेवराय' हॉल्ट रेलवे स्टेशन के पास नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया

ट्रेन यात्रा के दौरान ज्वलनशील पदार्थ ले जाना दंडनीय अपराध है

हुब्बली/दक्षिण भारत। दक्षिण पश्चिम रेलवे के बेंगलूरु मंडल ने चलती ट्रेनों पर पथराव करने और ट्रेनों तथा रेलवे परिसरों में ज्वलनशील चीजें ले जाने के खिलाफ सोमवार को एक महीने का अभियान शुरू किया।

आरपीएफ, नई दिल्ली के महानिदेशक मनोज यादव के निर्देशानुसार, अभियान को अंजाम देने के लिए मंडल के रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) के अधिकारियों और कर्मचारियों की एक टीम का गठन किया गया है।

बेंगलूरु के मंडल रेलवे प्रबंधक योगेश मोहन के मार्गदर्शन में टीम नुक्कड़ नाटक और परामर्श सत्र जैसे विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करेगी। साथ ही रेल यात्रियों की सुरक्षा के बारे में जनता को जागरूक करेगी।

ऐसे कार्यक्रम विभिन्न रेलवे स्टेशनों और रेलवे पटरियों के पास के इलाकों में भी आयोजित किए जाएंगे, जहां पत्थर फेंकने की घटनाएं सामने आई हैं।

अभियान का आगाज करने के लिए 'श्री कृष्णदेवराय' हॉल्ट रेलवे स्टेशन के पास नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया।

बता दें कि ट्रेनों पर पथराव करना अपराध है, जिसके लिए रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा - 153 और 154 के तहत जुर्माना या पांच साल तक की कैद या दोनों का प्रावधान है।

वहीं, ट्रेन यात्रा के दौरान ज्वलनशील पदार्थ ले जाना भी दंडनीय अपराध है, जिसमें रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 164 के तहत 3 साल तक की कैद या 1,000 रुपए तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।

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