चुनावी हलफनामा मामला: कर्नाटक उच्च न्यायालय ने विधायक कनीज़ फातिमा को नोटिस जारी किया

फातिमा इस साल मई में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करते हुए गुलबर्ग उत्तर निर्वाचन क्षेत्र से विधायक चुनी गई थीं

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बेंगलूरु/दक्षिण भारत। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने विधायक कनीज़ फातिमा को उनके निर्वाचन को इस आधार पर चुनौती देने वाले मामले में नोटिस जारी किया है कि उन्होंने चुनावी हलफनामे में अपनी संपत्ति के बारे में गलत जानकारी दी थी।

फातिमा इस साल मई में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करते हुए गुलबर्ग उत्तर निर्वाचन क्षेत्र से विधायक चुनी गई थीं।

न्यायमूर्ति सीएम पूनाचा की एकल न्यायाधीश पीठ ने शुक्रवार को याचिका पर सुनवाई करते हुए नोटिस जारी किया और प्रतिवादी को अपनी आपत्तियां दर्ज करने की अनुमति देते हुए सुनवाई चार सप्ताह के लिए स्थगित कर दी।

यह याचिका एएस शरणाबसप्पा ने दाखिल की थी, जिन्होंने जद (यू) के टिकट से चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए थे।

याचिका में आरोप लगाया गया है कि फातिमा ने एसबीआई में अपने खाते के विवरण का खुलासा नहीं किया था।

यह भी आरोप लगाया गया कि उन्होंने बेंगलूरु में एक घर और एक अन्य संपत्ति के अपने एक तिहाई स्वामित्व का खुलासा नहीं किया, जिसकी कीमत साल 2018 में दावों के अनुसार 9.21 करोड़ रुपए थी, लेकिन इसकी कीमत केवल 9.3 करोड़ रुपए दिखाई गई है।

याचिका में यह भी कहा गया कि फातिमा ने साल 2018 में 14.5 करोड़ रुपए मूल्य की अचल संपत्ति का दावा किया था, लेकिन पांच साल बाद इसका मूल्य केवल 14.64 करोड़ रुपए रह गया, जो स्वीकार्य भी नहीं है।

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