कर्नाटक उच्च न्यायालय ने विधायकों के खिलाफ लंबित मामलों की जानकारी मांगी

लंबित आपराधिक मामलों की स्थिति पर तीन सप्ताह के भीतर रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया

Photo: karnatakajudiciary.kar.nic.in

बेंगलूरु/दक्षिण भारत। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने बुधवार को न्यायालय के रजिस्ट्रार को वर्तमान और पूर्व विधायकों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों की स्थिति पर तीन सप्ताह के भीतर रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया।

मुख्य न्यायाधीश प्रसन्ना बी वराले और न्यायमूर्ति कृष्ण एस दीक्षित की खंडपीठ ने एक याचिका पर स्वत: सुनवाई के बाद यह निर्देश दिया।

यह याचिका उच्चतम न्यायालय द्वारा 11 नवंबर, 2023 को सभी उच्च न्यायालयों को सांसदों और विधायकों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों की निगरानी और पर्यवेक्षण करने का निर्देश देने के बाद शुरू की गई थी।

इस याचिका के लिए न्यायालय द्वारा नियुक्त न्याय मित्र, वरिष्ठ अधिवक्ता आदित्य सोंधी ने कहा कि बड़ी संख्या में मामलों की जानकारी विशेष अदालतों से संकलित की जानी है और उन्होंने समय मांगा।

प्रस्तुतीकरण को दर्ज करते हुए, उच्च न्यायालय ने रजिस्ट्रार को सुनवाई की अगली तारीख तक जानकारी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

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