पाक: साइफर मामले में इमरान खान को 10 साल जेल की सजा सुनाई गई

यह फैसला 8 फरवरी के आम चुनाव से ठीक एक हफ्ते पहले आया है

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इस्लामाबाद/दक्षिण भारत। पाकिस्तान में आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के तहत स्थापित एक विशेष अदालत ने मंगलवार को इस पड़ोसी देश के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरेशी दोनों को साइफर मामले में 10 साल की सजा सुनाई है।

यह फैसला 8 फरवरी के आम चुनाव से ठीक एक हफ्ते पहले आया है, जिसे पीटीआई राज्य में पार्टी पर सख्त कार्रवाई के बीच और बिना चुनाव चिह्न के लड़ रही है।

साइफर मामला एक राजनयिक दस्तावेज़ से संबंधित है, जिसके बारे में पाक की संघीय जांच एजेंसी के आरोपपत्र में आरोप लगाया गया है कि इमरान ने इसे कभी वापस नहीं किया। पीटीआई लंबे समय से मानती रही है कि दस्तावेज़ में इमरान को प्रधानमंत्री पद से हटाने के लिए अमेरिका की ओर से धमकी दी गई थी।

दिसंबर में पाकिस्तान के उच्चतम न्यायालय ने इमरान और क़ुरैशी की गिरफ्तारी के बाद की जमानत को मंजूरी दे दी थी। जहां इमरान अन्य मामलों में जेल में बंद रहे, वहीं क़ुरैशी की अपेक्षित रिहाई भी रुक गई, क्योंकि उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया और 9 मई के एक नए मामले में उन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया गया।

कुछ दिनों बाद, जज मियांगुल हसन औरंगजेब ने यह देखते हुए कि मामले में कानूनी त्रुटियां थीं विशेष अदालत को 11 जनवरी तक कुरैशी समेत संदिग्धों के खिलाफ कार्रवाई करने से रोक दिया था।

तेरह दिसंबर को मामले में इमरान और कुरैशी को दूसरी बार दोषी ठहराए जाने के बाद विशेष अदालत ने पिछले महीने अडियाला जिला जेल में नए सिरे से साइफर सुनवाई शुरू की थी।

पूर्वप्रधान मंत्री और क़ुरैशी, जो सलाखों के पीछे हैं, को पहली बार अक्टूबर में मामले में दोषी ठहराया गया था। दोनों ने खुद को निर्दोष बताया था। इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने जेल मुकदमे के लिए सरकार की अधिसूचना को गलत करार दिया था और पूरी कार्यवाही को रद्द कर दिया था।

पिछले हफ्ते, राज्य के बचाव पक्ष के वकील को नियुक्त किया गया है, क्योंकि पहले से नियुक्त लोग जो जिरह करने के लिए सहमत हुए थे, वे अगली दो अदालती सुनवाई में उपस्थित नहीं होंगे।

इमरान ने कहा था कि मुकदमा किसी मजाक से कम नहीं है, क्योंकि अभियोजन और बचाव दल दोनों सरकार के थे।

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