ऐतिहासिक दिनः उत्तराखंड विधानसभा में पारित हुआ यूसीसी विधेयक

ध्वनि मत से पारित विधेयक को एक दिन पहले विधानसभा में पेश किया गया था

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देहरादून/दक्षिण भारत। उत्तराखंड विधानसभा ने बुधवार को समान नागरिक संहिता विधेयक पारित कर दिया। माना जा रहा है कि भाजपा शासित अन्य राज्यों के लिए इसी तरह का कानून बनाने के लिए रास्ता तैयार कर सकता है।

ध्वनि मत से पारित विधेयक को एक दिन पहले विधानसभा में पेश किया गया था। इसके बाद विपक्ष ने सुझाव दिया था कि इसे पहले सदन की चयन समिति को भेजा जाना चाहिए।  

इस विधेयक को राज्यपाल की स्वीकृति मिल जाने के बाद उत्तराखंड, भारत आजादी के बाद सभी नागरिकों के लिए, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो, विवाह, तलाक, भूमि, संपत्ति और विरासत पर एक समान कानून बनाने वाला पहला राज्य बन जाएगा।

विधेयक पारित होने से पहले इस संबंध में बोलते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यह कोई सामान्य कानून नहीं है।

उन्होंने कहा, समान नागरिक संहिता (यूसीसी) सभी धर्मों के पुरुषों और महिलाओं के लिए समान कानून बनाएगी और एक गैर-पक्षपातपूर्ण और गैर-भेदभावपूर्ण समाज बनाने में मदद करेगी।

धामी ने कहा, यह विशेष रूप से महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करेगा और उनके शोषण को समाप्त करेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा, यह साल 2022 के विधानसभा चुनावों से पहले राज्य के लोगों से की गई हमारी प्रतिबद्धता को पूरा करता है।

धामी ने कहा, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत के निर्माण में उत्तराखंड का एक छोटा-सा योगदान है।

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