नई दिल्ली/दक्षिण भारत। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी ने गुरुवार को कहा कि चुनावी बाॅण्ड योजना को रद्द करने वाला उच्चतम न्यायालय का फैसला लोकतंत्र के लिए एक बड़ा वरदान है।
देश के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों वाली शीर्ष अदालत की पीठ ने कहा कि चुनावी बाॅण्ड योजना संविधान के तहत सूचना के अधिकार और भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन करती है।
पीठ ने भारतीय स्टेट बैंक को चुनाव आयोग को राजनीतिक फंडिंग के लिए छह साल पुरानी योजना में योगदानकर्ताओं के नामों का खुलासा करने का भी आदेश दिया है।
मीडिया से बातचीत करते हुए कुरैशी ने कहा कि इस फैसले से लोगों का लोकतंत्र में विश्वास बहाल होगा। यह सबसे बड़ी चीज है, जो घटित हो सकती थी। यह पिछले पांच-सात वर्षों में सर्वोच्च न्यायालय से हमें मिला सबसे ऐतिहासिक निर्णय है। यह लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा वरदान है।