नई दिल्ली/दक्षिण भारत। उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि वह महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार के नेतृत्व वाले गुट को असली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के रूप में मान्यता देने वाले चुनाव आयोग के आदेश को चुनौती देने वाली शरद पवार की याचिका को शीघ्र सूचीबद्ध करने पर विचार करेगा।
देश के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने शरद पवार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी की दलीलों पर ध्यान दिया कि महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर के हालिया आदेश के मद्देनजर याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने की आवश्यकता है।
नार्वेकर का मानना था कि अजित पवार के नेतृत्व वाला राकांपा गुट ही असली राकांपा है और संविधान में दल-बदल विरोधी प्रावधानों का इस्तेमाल आंतरिक असंतोष को दबाने के लिए नहीं किया जा सकता है।