मंदिर संबंधी विधेयक कर्नाटक विधानसभा से फिर पारित हुआ

अब सीधे राज्यपाल के पास उनकी सहमति के लिए भेजा जाएगा, जिसके बाद यह कानून बन जाएगा

Photo: Siddaramaiah.Official FB page

बेंगलूरु/दक्षिण भारत। दस लाख रुपए से अधिक वार्षिक आय वाले मंदिरों से धन इकट्ठा करने की मांग करने वाला एक विधेयक, जिसे पिछले सप्ताह विधान परिषद में विपक्षी भाजपा-जद (एस) गठबंधन ने हरा दिया था, को पुनर्विचार के लिए रखा गया और विधान सभा द्वारा पारित किया गया। 

कर्नाटक हिंदू धार्मिक संस्थान और धर्मार्थ बंदोबस्ती (संशोधन) विधेयक, 2024 को अब सीधे राज्यपाल के पास उनकी सहमति के लिए भेजा जाएगा, जिसके बाद यह कानून बन जाएगा।

21 फरवरी को विधानसभा द्वारा पारित किए जाने के बाद, यह विधेयक 23 फरवरी को उच्च सदन में, जहां विपक्ष के पास बहुमत है, ध्वनि मत से पराजित हो गया।

गुरुवार को विधानसभा में विधेयक का संचालन करते हुए मुजराई मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने कहा, विधेयक पहले विधानसभा द्वारा पारित किया गया था, लेकिन परिषद में हार गया था, मैं विधानसभा से अनुरोध करता हूं कि एक बार विधेयक को पारित कर दिया जाए।

इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष यूटी खादर ने विधेयक को मतदान के लिए रखा और इसे ध्वनि मत से पारित कर दिया गया।

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