टैक्स पेनल्टी मामले में कांग्रेस पहुंची दिल्ली उच्च न्यायालय

वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तन्खा ने इस मामले का उल्लेख किया

तन्खा ने कहा कि यह एक जरूरी मामला था, क्योंकि राजनीतिक दल के खाते फ्रीज कर दिए गए हैं

नई दिल्ली/दक्षिण भारत। कांग्रेस ने कुछ कर रिटर्न में विसंगतियों के लिए जुर्माना लगाने के खिलाफ आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (आईटीएटी) द्वारा उसकी याचिका खारिज किए जाने को चुनौती देते हुए सोमवार को दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ के समक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तन्खा ने इस मामले का उल्लेख किया।

तन्खा ने कहा कि यह एक जरूरी मामला था, क्योंकि राजनीतिक दल के खाते फ्रीज कर दिए गए हैं।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन ने याचिका क्रम में होने पर मामले को दिन में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर सहमति जताई।

पिछले हफ्ते, आईटीएटी ने पिछले वर्षों के कर रिटर्न में विसंगतियों के लिए जुर्माना लगाने के खिलाफ कांग्रेस की अपील को खारिज कर दिया था।

पार्टी ने पहले कहा था कि आईटी न्यायाधिकरण द्वारा उसके फंड को रोकने का आदेश 'लोकतंत्र पर हमला' था, क्योंकि यह लोकसभा चुनाव से पहले आया था।

सूत्रों के मुताबिक, ट्रिब्यूनल ने आयकर विभाग द्वारा 210 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाने के खिलाफ कांग्रेस की अपील खारिज कर दी थी।

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