नई दिल्ली/दक्षिण भारत। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से बिना दस्तावेज वाले गैर-मुस्लिम प्रवासियों को नागरिकता देने की सुविधा के लिए नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 (सीएए) के कार्यान्वयन के नियमों को सोमवार को अधिसूचित किए जाने की संभावना है। पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से यह जानकारी दी है।
एक बार सीएए नियम जारी हो जाने के बाद, मोदी सरकार बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से प्रताड़ित गैर-मुस्लिम प्रवासियों - हिंदू, सिक्ख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई - को भारतीय राष्ट्रीयता देना शुरू कर देगी, जो 31 दिसंबर, 2014 तक भारत आए थे।
सीएए दिसंबर 2019 में पारित हुआ था और बाद में इसे राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल गई थी, लेकिन इसके खिलाफ देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हुए।