चेन्नई/दक्षिण भारत। मद्रास उच्च न्यायालय ने कुछ शर्तों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो को अनुमति दे दी है। यह रोड शो कोयंबटूर में 18 मार्च को होना है।
भाजपा की तमिलनाडु इकाई ने रोड शो को अनुमति देने से इन्कार करने वाले पुलिस के आदेश को चुनौती देते हुए शुक्रवार को मद्रास उच्च न्यायालय का रुख किया था।
भाजपा और राज्य सरकार को सुनने के बाद न्यायमूर्ति एन आनंद वेंकटेश ने कहा कि वे शाम 4.30 बजे तक आदेश पारित करेंगे।
न्यायमूर्ति एन आनंद वेंकटेश ने सहायक पुलिस आयुक्त आरएस पुरम रेंज को यह निर्देश कोयंबटूर के भाजपा जिला अध्यक्ष जे रमेश कुमार की याचिका पर दिया, जिसमें भाजपा को सोमवार को रोड शो करने की अनुमति देने से इनकार करने के आदेश को चुनौती दी गई थी।
अपनी याचिका में, रमेश कुमार ने कहा कि उन्होंने लोगों को प्रधानमंत्री से मिलने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से कोयंबटूर के मेट्टुपालयम रोड के माध्यम से चार किमी तक रोड शो करने की अनुमति के लिए 14 मार्च को पुलिस के पास आवेदन किया था।
पुलिस ने सुरक्षा कारणों और विद्यार्थियों की परीक्षा का हवाला देते हुए चार किलोमीटर के रोड शो को अनुमति देने से इन्कार कर दिया था।