नई दिल्ली/दक्षिण भारत। कांग्रेस ने अधिकारियों द्वारा उसके खिलाफ कर पुनर्मूल्यांकन की कार्यवाही के खिलाफ बुधवार को दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।
इस मामले का उल्लेख राजनीतिक दल के वकील ने कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत पीएस अरोड़ा की पीठ के समक्ष किया, जो इसे गुरुवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर सहमत हुए।
वकील ने कहा कि आयकर अधिकारियों ने चार साल के मूल्यांकन को फिर से खोल दिया है और अदालत से याचिकाओं को गुरुवार के लिए सूचीबद्ध करने की अनुमति देने का आग्रह किया है।
उन्होंने कहा कि तीन अलग-अलग वर्षों से संबंधित ऐसी तीन याचिकाएं दिन के दौरान सुनवाई के लिए पहले से ही सूचीबद्ध हैं। तत्काल सुनवाई के अनुरोध को स्वीकार करते हुए पीठ ने कहा, 'ठीक है, अगर दोपहर 12:30 बजे तक व्यवस्था ठीक रही तो इसे कल सूचीबद्ध किया जाएगा।'
हाल ही में, उच्च न्यायालय ने 100 करोड़ रुपए से अधिक के बकाया कर की वसूली के लिए आयकर विभाग द्वारा कांग्रेस को जारी किए गए नोटिस पर रोक लगाने से इन्कार करते हुए आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के आदेश में हस्तक्षेप करने से इन्कार कर दिया था।
आकलन अधिकारी ने आकलन वर्ष 2018-19 के लिए 100 करोड़ रुपए से अधिक की कर मांग की थी, जब आय 199 करोड़ रुपए से अधिक आंकी गई थी।