नई दिल्ली/दक्षिण भारत। यहां की एक अदालत ने मंगलवार को दिल्ली आबकारी नीति मामले में बीआरएस नेत्री के कविता को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा हिरासत में पूछताछ की अवधि बढ़ाने की मांग नहीं करने के बाद आदेश पारित किया।
बीआरएस नेत्री को 16 मार्च को सात दिन की ईडी हिरासत में भेजा गया था। पिछले शनिवार को इसे तीन दिन के लिए बढ़ा दिया गया था।
कार्यवाही के दौरान कविता के वकील नीतेश राणा ने उनके नाबालिग बेटे की परीक्षा के आधार पर अंतरिम जमानत की मांग की।
ईडी के वकील ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि अगर अंतरिम जमानत पर भी विचार किया जाना है तो जवाब दाखिल करने का अवसर दिया जाना चाहिए।
ईडी ने इस बात पर जोर दिया कि अंतरिम और नियमित जमानत दोनों के लिए धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत कड़े प्रावधान हैं।
एजेंसी ने आरोप लगाया है कि कविता 'साउथ ग्रुप' की एक प्रमुख सदस्य थी, जिस पर राष्ट्रीय राजधानी में शराब लाइसेंस के बड़े हिस्से के बदले में 'आप' को 100 करोड़ रुपए की रिश्वत देने का आरोप है।
कविता को केंद्रीय जांच एजेंसी ने 15 मार्च को गिरफ्तार किया था। उनके वकील ने पीएमएलए के प्रावधानों 19 (2) के तहत सीलबंद कवर में एजेंसी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का भौतिक निरीक्षण करने की अनुमति भी मांगी थी।