नई दिल्ली/दक्षिण भारत। दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को 'आप' नेता संजय सिंह को निर्देश दिया कि वे आबकारी नीति मामले में सबूतों के साथ छेड़छाड़ न करें या गवाहों को प्रभावित न करें।
विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने मंगलवार को संजय सिंह को उच्चतम न्यायालय से जमानत मिलने के बाद तिहाड़ केंद्रीय जेल से रिहा करने का आदेश पारित करने से पहले ये निर्देश दिए।
न्यायाधीश ने संजय सिंह को पासपोर्ट जमा कराने, एनसीआर छोड़ने से पहले यात्रा कार्यक्रम के बारे में सूचित करने और अपना फोन लोकेशन हमेशा चालू रखने का भी निर्देश दिया।
संक्षिप्त सुनवाई के दौरान, संजय सिंह के वकील ने न्यायालय को सूचित किया कि नेता की पत्नी इस मामले में आरोपी की जमानतदार होंगी।
वकील ने अदालत को बताया, 'मैं (संजय सिंह) संसद सदस्य हूं। भागने का कोई जोखिम नहीं है।'
न्यायाधीश ने आरोपी को 2 लाख रुपए का निजी बांड और इतनी ही राशि की जमानत राशि जमा कराने का निर्देश दिया।