नई दिल्ली/दक्षिण भारत। दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को आबकारी नीति मामले में गिरफ्तार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उस अर्जी को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने अपने वकीलों के साथ और समय मांगा था।
सीबीआई और ईडी मामलों की विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने यह कहते हुए आवेदन खारिज कर दिया कि राहत देने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है।
ईडी ने केजरीवाल की अर्जी का विरोध करते हुए कहा था कि सिर्फ इसलिए उन्हें विशेषाधिकार नहीं दिया जा सकता, क्योंकि वे जेल के अंदर से सरकार चलाना चाहते हैं।
केजरीवाल के वकील ने न्यायाधीश से कहा कि राजनेता के खिलाफ कई मामले लंबित हैं और किसी व्यक्ति को समझने और निर्देश देने के लिए सप्ताह में एक घंटा अपर्याप्त है।
वकील ने कहा कि यह सबसे बुनियादी कानूनी अधिकार है, जिसे मैं अपने वकील से मिलने के लिए कह रहा हूं। संजय सिंह को तीन बैठकों की अनुमति तब दी गई, जब उनके पास केवल पांच या आठ मामले थे।
ईडी ने हर हफ्ते अपने वकीलों के साथ पांच बैठकें करने की केजरीवाल के अनुरोध का विरोध करते हुए कहा कि यह जेल मैनुअल के खिलाफ है।
केंद्रीय जांच एजेंसी ने अदालत को बताया कि केजरीवाल को पहले ही अपने वकीलों के साथ एक के बजाय दो बैठकें करने की अनुमति दी गई थी, जो कि सामान्य प्रथा है।