कोलकाता/दक्षिण भारत। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सोमवार को पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा प्रायोजित और सहायता प्राप्त स्कूलों में राज्य स्तरीय चयन परीक्षा-2016 (एसएलएसटी) की चयन प्रक्रिया को अमान्य घोषित कर दिया और इसके माध्यम से की गई सभी नियुक्तियों को रद्द करने का आदेश दिया।
न्यायमूर्ति देबांगसु बसाक और न्यायमूर्ति मोहम्मद शब्बर रशीदी की खंडपीठ ने सीबीआई को नियुक्ति प्रक्रिया के संबंध में आगे की जांच करने और तीन महीने में एक रिपोर्ट सौंपने का भी निर्देश दिया।
पीठ ने पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग को नई नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया। 24,640 रिक्त पदों के लिए 2016 एसएलएसटी में 23 लाख से अधिक उम्मीदवार उपस्थित हुए थे।
समाचार एजेंसी एएनआई की एक रिपोर्ट के अनुसार, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने 2016 एसएससी भर्ती के पूरे पैनल को अमान्य घोषित कर दिया।
उसने बताया कि 9वीं से 12वीं और समूह सी और डी तक की सभी नियुक्तियां जहां अनियमितताएं पाई गईं, उन्हें भी शून्य घोषित कर दिया गया है।
उच्च न्यायालय ने प्रशासन को अगले 15 दिनों में नई नियुक्तियों पर कार्यवाही करने का निर्देश दिया है।
इस मामले में एक अपवाद सोमा दास के मामले में न्यायालय द्वारा उल्लेख किया गया है, जो कैंसर से पीड़ित हैं। उनकी नौकरी सुरक्षित रहेगी।