नई दिल्ली/दक्षिण भारत। उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए 1 जून तक अंतरिम जमानत दे दी।
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा कि कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में गिरफ्तार केजरीवाल को दो जून को आत्मसमर्पण करना होगा और वापस जेल जाना होगा।
पीठ ने केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया कि 4 जून को वोटों की गिनती के एक दिन बाद 5 जून तक अंतरिम जमानत दी जाए।
शीर्ष अदालत इस मामले में उनकी गिरफ्तारी को बरकरार रखने के दिल्ली उच्च न्यायालय के पिछले महीने के फैसले को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई कर रही है।
यह मामला वर्ष 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की अब समाप्त हो चुकी आबकारी नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित है।