चीन में रिश्वतखोर बैंक अधिकारी को अदालत ने मौत की सजा सुनाई

उसकी सारी निजी संपत्ति जब्त कर ली गई

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बीजिंग/दक्षिण भारत। चीन की एक अदालत ने 151 मिलियन अमेरिकी डॉलर की रिश्वत लेने के जुर्म में एक पूर्व बैंक अधिकारी को मौत की सजा सुनाई है।

समाचार एजेंसी शिन्हुआ ने बुधवार को बताया कि चाइना हुआरोंग इंटरनेशनल होल्डिंग्स (सीएचआईएच) के पूर्व महाप्रबंधक बाई तियानहुई को मंगलवार को तियानजिन की एक अदालत ने मौत की सजा सुनाई।

उसे आजीवन राजनीतिक अधिकारों से भी वंचित कर दिया गया तथा उसकी सारी निजी संपत्ति जब्त कर ली गई। तियानजिन के नंबर 2 इंटरमीडिएट पीपुल्स कोर्ट के फैसले के अनुसार, उसकी अवैध कमाई को वसूल कर राज्य के खजाने में जमा कर दिया जाएगा।

अदालत ने पाया कि साल 2014 और 2018 के बीच बाई तियानहुई ने परियोजना अधिग्रहण और कॉर्पोरेट वित्तपोषण जैसे मामलों में दूसरों को सहायता प्रदान करने के लिए अपने विभिन्न पदों का लाभ उठाया और अवैध रूप से कुल 1.108 बिलियन युआन की रिश्वत स्वीकार की थी।

अदालत के फैसले में कहा गया कि बैंक अधिकारी के कृत्य रिश्वतखोरी के अपराध के अंतर्गत आते हैं। इसमें रिश्वत की राशि बहुत बड़ी थी, अपराध की परिस्थितियां बहुत गंभीर थीं और सामाजिक प्रभाव बहुत बुरा था, जिससे देश और लोगों के हितों को बहुत नुकसान हुआ।

अदालत ने कहा कि अन्य मामलों की जांच के लिए सुराग मुहैया कराने का उसका कृत्य अपराधों के तथ्यों, प्रकृति और परिस्थितियों को देखते हुए नरम सजा देने के लिए पर्याप्त नहीं था।

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