नई दिल्ली/दक्षिण भारत। उच्चतम न्यायालय की रजिस्ट्री ने बुधवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की दिल्ली आबकारी नीति मामले में चिकित्सा आधार पर उनकी अंतरिम जमानत को सात दिनों के लिए बढ़ाने की याचिका पर तत्काल सुनवाई के अनुरोध को स्वीकार करने से इन्कार कर दिया।
रजिस्ट्री ने कहा कि उच्चतम न्यायालय के पिछले आदेश में उन्हें नियमित जमानत के लिए निचली अदालत में जाने की स्वतंत्रता दी गई थी। उच्चतम न्यायालय ने 10 मई को केजरीवाल को लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए एक जून तक अंतरिम जमानत दी थी और दो जून को आत्मसमर्पण करने को कहा था।
इससे पहले, मंगलवार को उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में चिकित्सा आधार पर केजरीवाल की अंतरिम जमानत को सात दिन के लिए बढ़ाने की याचिका पर तत्काल सुनवाई से इन्कार कर दिया था।
न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की अवकाश पीठ ने कहा कि केजरीवाल की अर्जी को सूचीबद्ध करने पर भारत के मुख्य न्यायाधीश फैसला लेंगे।