नई दिल्ली/दक्षिण भारत। राष्ट्रीय राजधानी में जल संकट के संबंध में उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को 'आप सरकार' को फटकार लगाई। उसने टैंकर माफिया पर सवाल उठाए और दिल्ली सरकार से पूछा- क्या टैंकर माफिया के खिलाफ कोई कदम उठाया गया है या कार्रवाई की गई है?
उच्चतम न्यायालय ने यह भी टिप्पणी की कि यदि आप टैंकर माफिया के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं तो हम दिल्ली पुलिस से उसके खिलाफ कार्रवाई करने को कहेंगे।
उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली सरकार से यह भी पूछा कि पानी की बर्बादी रोकने के लिए उसने क्या कदम उठाए हैं?
दिल्ली सरकार के वकील ने उच्चतम न्यायालय को बताया कि वे इन उपायों के बारे में हलफनामा दाखिल करेंगे, क्योंकि उन्होंने बड़े पैमाने पर कनेक्शन काटने और पानी की अत्यधिक बर्बादी रोकने सहित कई कदम उठाए हैं।
उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली सरकार से पानी की बर्बादी रोकने के लिए उठाए गए कदमों पर हलफनामा दाखिल करने को कहा और कहा कि यह हलफनामा बुधवार या गुरुवार को सुनवाई से पहले दाखिल किया जा सकता है। इस तरह न्यायालय ने मामले की सुनवाई गुरुवार तक के लिए टाल दी।
दिल्ली में पानी की आपूर्ति की कमी के बीच, मंत्री आतिशी ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर निर्देश दिया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि तहसीलदारों के साथ एडीएम/एसडीएम स्तर के अधिकारियों की टीमें जल स्रोतों से लेकर जल उपचार संयंत्रों और डब्ल्यूटीपी से लेकर प्राथमिक यूजीआर तक मुख्य जल वितरण नेटवर्क की निगरानी और निरीक्षण करें। यदि कहीं कोई रिसाव है तो उसे 12 घंटे के भीतर ठीक किया जाना चाहिए।