चेन्नई/दक्षिण भारत। हाल में तमिलनाडु के कल्लाकुरिची में जहरीली शराब के सेवन से दर्जनों लोगों के जान गंवाने के बाद तमिलनाडु सरकार सख्त कदम उठाने जा रही है। इसके लिए तमिलनाडु निषेध अधिनियम, 1937 में और संशोधन किया जा रहा है।
इस संबंध में तमिलनाडु राज्य विधानसभा में विधेयक पेश किया गया है। विधेयक में अवैध शराब के आयात, निर्यात, परिवहन, कब्जे, निर्माण, बोतलबंद करने और उपभोग जैसे अपराधों के लिए विभिन्न दंडों का प्रावधान है।
मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कहा कि सरकार कुछ भी नहीं छिपा रही है। हमने कल्लाकुरिची घटना के सिलसिले में लोगों को गिरफ्तार किया है। यह सरकार अवैध शराब को खत्म करने के लिए दृढ़ संकल्पित है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कल्लाकुरिची की घटना के बाद उन्होंने कलेक्टरों और पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की थी। उस बैठक में अधिकारियों से कहा था कि अगर भविष्य में (अवैध शराब के कारण) किसी की जान जाती है तो उसके लिए पुलिस इंस्पेक्टर और जिला पुलिस अधीक्षक जिम्मेदार होंगे।
उन्होंने कहा कि हम अपने राज्य में अवैध शराब को कम करने के लिए सभी कदम उठा रहे हैं। मैं सभी से अपील करता हूं कि राजनीति को किनारे रखें और तमिलनाडु में नशीले ड्रग्स के उन्मूलन के लिए एकजुट होकर काम करें।