उच्चतम न्यायालय ने सीबीआई की एफआईआर को चुनौती देने वाली शिवकुमार की याचिका खारिज की

पीठ ने कहा कि वह कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने के पक्ष में नहीं है

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नई दिल्ली/दक्षिण भारत। उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने आय से अधिक संपत्ति के मामले में उनके खिलाफ सीबीआई की प्राथमिकी को चुनौती दी थी।

न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति एससी शर्मा की पीठ ने कहा कि वह कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने के पक्ष में नहीं है।

पीठ ने कहा, 'माफ कीजिए। याचिका खारिज की जाती है।'

शीर्ष अदालत उच्च न्यायालय के 19 अक्टूबर, 2023 के आदेश के खिलाफ शिवकुमार द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी।

उच्च न्यायालय ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को जांच पूरी कर तीन महीने के भीतर रिपोर्ट दाखिल करने का भी निर्देश दिया।

सीबीआई ने आरोप लगाया है कि शिवकुमार ने साल 2013 से 2018 के बीच अपनी आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित की है। इस अवधि के दौरान वे पिछली कांग्रेस सरकार में मंत्री थे।

सीबीआई ने 3 सितंबर, 2020 को एफआईआर दर्ज की थी। शिवकुमार ने साल 2021 में एफआईआर को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी।

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