भोजशाला: सर्वेक्षण के खिलाफ याचिका सूचीबद्ध करने पर विचार के लिए उच्चतम न्यायालय सहमत

मौलाना कमालुद्दीन वेलफेयर सोसाइटी ने उच्च न्यायालय के 11 मार्च के आदेश को चुनौती दी है

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नई दिल्ली/दक्षिण भारत। उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित मध्यकालीन संरचना 'भोजशाला' के 'वैज्ञानिक सर्वेक्षण' के खिलाफ याचिका को सूचीबद्ध करने पर विचार करने पर सहमति व्यक्त की। भोजशाला पर हिंदू और मुसलमान दोनों ही अपना दावा करते हैं।

मौलाना कमालुद्दीन वेलफेयर सोसाइटी ने शीर्ष अदालत में याचिका दायर कर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के 11 मार्च के आदेश को चुनौती दी है। इसमें दरगाह का वैज्ञानिक सर्वेक्षण कराने का आदेश दिया गया था, ताकि यह पता लगाया जा सके कि यह किस समुदाय की है।

उच्च न्यायालय ने 11 मार्च के अपने आदेश में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को छह सप्ताह के भीतर भोजशाला परिसर का सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया था।

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