नई दिल्ली/दक्षिण भारत। उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार को आड़े हाथों लेते हुए पूछा, 'क्या इस तरह के गुंडे मुख्यमंत्री के आवास में काम करते हैं?'
बता दें कि बिभव कुमार पर इस साल की शुरुआत में आप सांसद स्वाति मालीवाल पर हमला करने का आरोप है।
न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने कुमार की जमानत याचिका पर अगले बुधवार को सुनवाई तय की और वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी से कहा कि दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज घटना के विवरण से अदालत स्तब्ध है।
बिभव कुमार ने इस मामले में जमानत देने से इन्कार करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के 12 जुलाई के आदेश को चुनौती दी और दावा किया है कि उनके खिलाफ आरोप झूठे हैं।
उन्होंने यह भी कहा कि जांच पूरी हो जाने के कारण अब उनकी हिरासत की जरूरत नहीं है। शीर्ष अदालत ने उनकी याचिका पर दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया।