आबकारी नीति मामला: उच्चतम न्यायालय ने के कविता को जमानत दी

उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय के 1 जुलाई के आदेश को खारिज कर दिया

Photo: KavithaKalvakuntla FB page

नई दिल्ली/दक्षिण भारत। उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार और धन शोधन मामलों में बीआरएस नेत्री के कविता को जमानत दे दी।

न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि कविता करीब पांच महीने से हिरासत में है और इन मामलों में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उनके खिलाफ जांच पूरी हो चुकी है।

उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय के 1 जुलाई के उस आदेश को खारिज कर दिया, जिसमें उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी गई थी।

उच्च न्यायालय ने दोनों मामलों में कविता की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा था कि वे प्रथम दृष्टया अब रद्द कर दी गई दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 के निर्माण और कार्यान्वयन से संबंधित आपराधिक साजिश में मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक थीं।

ईडी ने कविता को 15 मार्च को हैदराबाद के बंजारा हिल्स स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया था। सीबीआई ने उन्हें 11 अप्रैल को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था।

कविता ने सभी आरोपों से इन्कार किया है।

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