घरों पर बुलडोजर कार्रवाई पर उच्चतम न्यायालय ने की बड़ी टिप्पणी

न्यायालय ने यह भी कहा कि वह इस मुद्दे पर दिशा-निर्देश निर्धारित करने का प्रस्ताव रखता है

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नई दिल्ली/दक्षिण भारत। उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को ​कहा कि किसी का घर सिर्फ इसलिए कैसे गिराया जा सकता है, क्योंकि वह आरोपी है।

न्यायालय ने यह भी कहा कि वह इस मुद्दे पर दिशा-निर्देश निर्धारित करने का प्रस्ताव रखता है।

न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने ध्वस्तीकरण कार्रवाई के खिलाफ याचिकाओं पर कहा, 'भले ही वह दोषी हो, फिर भी कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना ऐसा नहीं किया जा सकता।'

हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि वह किसी भी अनधिकृत निर्माण को संरक्षण नहीं देगा।

पीठ ने कहा, 'हम अखिल भारतीय आधार पर कुछ दिशानिर्देश निर्धारित करने का प्रस्ताव करते हैं ताकि उठाए गए मुद्दों से संबंधित चिंताओं का ध्यान रखा जा सके।'

उसने मामले की सुनवाई 17 सितंबर के लिए निर्धारित की है।

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