विशेष अदालत ने एमयूडीए मामले में सिद्दरामय्या के खिलाफ लोकायुक्त पुलिस को जांच का आदेश दिया

मुख्यमंत्री ने कहा- 'मैं कानूनी लड़ाई लड़ने और जांच का सामना करने के लिए तैयार हूं'

Photo: Siddaramaiah.Official FB Page

बेंगलूरु/दक्षिण भारत। यहां की एक विशेष अदालत ने बुधवार को मैसूरु शहरी विकास प्राधिकरण (एमयूडीए) जमीन आवंटन मामले में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्दरामय्या के खिलाफ लोकायुक्त पुलिस जांच का आदेश दिया।

विशेष अदालत के न्यायाधीश संतोष गजानन भट का यह आदेश उच्च न्यायालय द्वारा राज्यपाल थावरचंद गहलोत के सिद्दरामय्या के खिलाफ जांच करने की मंजूरी को बरकरार रखने के एक दिन बाद आया है। सिद्दरामय्या पर एमयूडीए द्वारा उनकी पत्नी पार्वती को 14 जगहों के आवंटन में अवैधता के आरोप हैं।

उच्च न्यायालय ने 19 अगस्त के अपने अंतरिम आदेश को भी रद्द कर दिया था, जिसमें जनप्रतिनिधियों के लिए विशेष अदालत को मुख्यमंत्री के खिलाफ शिकायतों पर निर्णय स्थगित करने का निर्देश दिया गया था तथा जांच के आदेश देने को हरी झंडी दे दी थी।

मुख्यमंत्री ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर कहा कि मैं कानूनी लड़ाई लड़ने और जांच का सामना करने के लिए तैयार हूं। कल भी यही कहा था, आज भी यही दोहरा रहा हूं। 

उन्होंने कहा कि जांच से डरने का सवाल ही नहीं उठता, मैंने सबका सामना करने का फैसला किया है। मैं कानून के जानकारों से चर्चा करके अगला कदम तय करूंगा।

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