बेंगलूरु/दक्षिण भारत। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्दरामय्या ने मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उनके खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत मामला दर्ज करने पर सवाल उठाए और कहा कि एमयूडीए मुद्दा इसके प्रावधानों के दायरे में नहीं आता।
सिद्दरामय्या ने यहां संवाददाताओं से कहा, 'मुझे नहीं पता कि किस आधार पर यह धन शोधन का मामला है। शायद आप भी ऐसा ही सोचते होंगे। मेरे हिसाब से, यह धन शोधन का मामला नहीं बनता, क्योंकि मुआवजा देने के लिए जमीनें दी गई थीं। तो यह धन शोधन का मामला कैसे है?'
बता दें कि ईडी ने सोमवार को मुख्यमंत्री के खिलाफ पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर के समकक्ष प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) दर्ज की, जिसमें एमयूडीए (मैसूरु शहरी विकास प्राधिकरण) द्वारा उनकी पत्नी को 14 जमीनों के आवंटन में कथित अनियमितताओं का आरोप लगाया गया है।
ईडी ने ईसीआईआर में मुख्यमंत्री और अन्य के खिलाफ पीएमएलए की संबंधित धाराएं लगाई हैं। मुख्यमंत्री ने एमयूडीए मामले में अपने इस्तीफे के कयासों से भी इन्कार किया है।