नई दिल्ली/दक्षिण भारत। उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि वह मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद से संबंधित हिंदू पक्ष के 18 मामलों की विचारणीयता को चुनौती देने वाली अपनी याचिका को इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा खारिज करने के खिलाफ मस्जिद समिति की याचिका पर 9 दिसंबर को सुनवाई करेगा।
मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने कहा कि वह 9 दिसंबर को अपराह्न दो बजे याचिका पर विस्तृत सुनवाई करेगी।
प्रधान न्यायाधीश ने कहा, 'हम इस पर विस्तार से सुनवाई करेंगे। हम इस पर 9 दिसंबर को दोपहर 2 बजे विचार करेंगे ... हमें यह तय करना है कि कानूनी स्थिति क्या है।'
पीठ की ओर से बोलते हुए मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि उन्हें प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश पीठ के 1 अगस्त के आदेश के खिलाफ अंतर-न्यायालयीय अपील की जा सकती है।
पीठ ने कहा, 'हम निश्चित रूप से आपको बहस करने का अवसर देंगे।' एक अगस्त को, उच्च न्यायालय ने मथुरा में मंदिर-मस्जिद विवाद से संबंधित 18 मामलों की स्थिरता को चुनौती देने वाली प्रबंधन समिति, ट्रस्ट शाही मस्जिद ईदगाह की याचिका को खारिज कर दिया और फैसला सुनाया कि शाही ईदगाह के 'धार्मिक चरित्र' को निर्धारित करने की आवश्यकता है।
मस्जिद समिति का तर्क था कि कृष्ण जन्मभूमि मंदिर और उससे सटी मस्जिद के विवाद से संबंधित हिंदू पक्षकारों द्वारा दायर मुकदमे पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम का उल्लंघन करते हैं - और इसलिए वे स्वीकार्य नहीं हैं।
1991 का अधिनियम किसी भी धार्मिक स्थल के धार्मिक चरित्र को देश की आज़ादी के दिन से बदलने पर रोक लगाता है। इसने केवल राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद को इसके दायरे से बाहर रखा।