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बीड मस्जिद मामला: दो गिरफ्तार लोगों के खिलाफ यूएपीए लगाया गया

यूएपीए के तहत जमानत पाना मुश्किल होता है

बीड मस्जिद मामला: दो गिरफ्तार लोगों के खिलाफ यूएपीए लगाया गया
Photo: Maharashtra Police

मुंबई/दक्षिण भारत। पुलिस ने महाराष्ट्र के बीड जिले में एक मस्जिद में धमाके के मामले में गिरफ्तार दो लोगों के खिलाफ 'आतंकवादी कृत्य' के लिए कठोर गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा लगाई है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

ईद-उल-फितर की पूर्व संध्या पर 30 मार्च को जियोराई तहसील के अर्ध मसला गांव की मस्जिद में जिलेटिन की छड़ें फट गईं। ऐसा कथित तौर पर जुलूस के दौरान दो समूहों के बीच हुए विवाद के बाद हुआ, जिसके बाद दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया।

यद्यपि धमाके में कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन संरचना का आंतरिक भाग क्षतिग्रस्त हो गया।

पुलिस ने धमाके के कुछ ही घंटों के भीतर स्थानीय निवासी विजय राम गव्हाणे (22) और श्रीराम अशोक सागड़े (24) को गिरफ्तार कर लिया।

बीड पुलिस ने शुरू में विभिन्न बीएनएस धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था, जिसमें 298 (किसी वर्ग के धर्म का अपमान करने के इरादे से पूजा स्थल को नुकसान पहुंचाना या अपवित्र करना), 299 (धार्मिक भावनाओं को आहत करने के इरादे से जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कार्य करना, अपमान करना) और 196 (दो समुदायों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना) शामिल हैं।

एक अधिकारी ने बताया कि जांच के दौरान पुलिस ने अब बीएनएस धारा 113 (आतंकवादी कृत्य) और यूएपीए धारा 15, 16 और 18 को लागू किया है जो 'आतंकवादी कृत्य, आतंकवादी कृत्य के लिए सजा और साजिश' से संबंधित हैं।

यूएपीए के तहत जमानत पाना मुश्किल होता है।

अधिकारी ने बताया कि गिरफ्तार व्यक्ति पुलिस हिरासत में हैं।

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