अमेरिकी उच्चतम न्यायालय ने 26/11 के गुनहगार तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण को मंजूरी दी
उच्चतम न्यायालय ने कहा, 'याचिका अस्वीकृत'
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वॉशिंगटन/दक्षिण भारत। अमेरिकी उच्चतम न्यायालय ने मुंबई हमले के दोषी तहव्वुर राणा के भारत प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी और इस कदम के खिलाफ उसकी समीक्षा याचिका खारिज कर दी है।
भारत पाकिस्तानी मूल के कनाडाई नागरिक राणा के प्रत्यर्पण की मांग कर रहा था, क्योंकि वह साल 2008 के मुंबई आतंकवादी हमलों के मामले में वांछित था।यह राणा के लिए भारत को प्रत्यर्पित न किए जाने का आखिरी कानूनी मौका था। इससे पहले, वह सैन फ्रांसिस्को में उत्तरी सर्किट के लिए अमेरिकी अपील न्यायालय सहित कई संघीय अदालतों में कानूनी लड़ाई हार चुका है।
राणा ने 13 नवंबर को अमेरिकी उच्चतम न्यायालय में प्रमाणपत्र के लिए याचिका दायर की थी। डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के एक दिन बाद 21 जनवरी को शीर्ष न्यायालय ने इसे अस्वीकार कर दिया था।
उच्चतम न्यायालय ने कहा, 'याचिका अस्वीकृत'।
64 वर्षीय राणा वर्तमान में लॉस एंजिल्स के मेट्रोपोलिटन डिटेंशन सेंटर में हिरासत में है।
इससे पहले अमेरिकी सरकार ने न्यायालय में दलील दी थी कि सर्टिओरी रिट की याचिका को खारिज किया जाना चाहिए। अमेरिकी सॉलिसिटर जनरल एलिजाबेथ बी प्रीलोगर ने 16 दिसंबर को उच्चतम न्यायालय में दाखिल अपनी याचिका में यह बात कही।
उन्होंने कहा कि राणा को इस मामले में भारत प्रत्यर्पण से राहत पाने का अधिकार नहीं है।