कर्नाटक उच्च न्यायालय ने आईएएस अधिकारी जे मंजूनाथ की जमानत याचिका खारिज की

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने आईएएस अधिकारी जे मंजूनाथ की जमानत याचिका खारिज की

जे मंजूनाथ पांच लाख रुपए की रिश्वत मामले में इस समय पुलिस हिरासत में हैं


बेंगलूरु/भाषा। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के वरिष्ठ अधिकारी जे मंजूनाथ की जमानत याचिका खारिज कर दी है।

जे मंजूनाथ पांच लाख रुपए की रिश्वत मामले में इस समय पुलिस हिरासत में हैं।

वह बेंगलूरु के शहरी उपायुक्त (डीसी) थे, जब उनके कार्यालय में रिश्वत की यह कथित घटना हुई थी।

बेंगलूरु डीसी के पद से स्थानांतरित होने के कुछ ही दिनों बाद उन्हें चार जुलाई को गिरफ्तार किया गया था।

मंजूनाथ की गिरफ्तारी एक उप तहसीलदार की जमानत याचिका को लेकर उच्च न्यायालय की टिप्पणियों के बाद हुई, जो पहले से ही उसी मामले में हिरासत में था।

विशेष अदालत के समक्ष मंजूनाथ की जमानत याचिका 11 जुलाई को खारिज कर दी गई थी। इसके बाद उन्होंने उच्च न्यायालय की एकल न्यायाधीश न्यायमूर्ति के नटराजन की पीठ का दरवाजा खटखटाया।

इस मामले में उच्च न्यायालय ने फैसला सोमवार को सुरक्षित रखा और बुधवार को सुनाया।

हालांकि, फैसले की प्रति उच्च न्यायालय द्वारा अपलोड की जानी बाकी है और इस मामले में अधिक विवरण की प्रतीक्षा है।

Google News
Tags:

About The Author

Post Comment

Comment List

Advertisement

Latest News

कांग्रेस विरासत टैक्स लगाकर आपकी संपत्ति अपने खास वोटबैंक में बांट देगी: मोदी कांग्रेस विरासत टैक्स लगाकर आपकी संपत्ति अपने खास वोटबैंक में बांट देगी: मोदी
प्रधानमंत्री ने जनसभा में कहा कि कांग्रेस आपकी संपत्ति का सर्वे कराकर आप पर विरासत टैक्स लगाएगी!
सूरत: कांग्रेस उम्मीदवार का फॉर्म खारिज होने से निर्विरोध जीती थी भाजपा, पार्टी ने उठाया बड़ा कदम!
दिग्विजय पर शाह का हमला- राजगढ़ वालों को राजनीति से इनकी परमानेंट विदाई करनी है
देश के लोगों से छीनना, उन्हें तरसाकर रखना इंडि गठबंधन वालों का मकसद है: मोदी
मोदी ने इस देश से आतंकवाद और नक्सलवाद को समाप्त किया: शाह
तृणकां घुसपैठियों को बसाती है, कांग्रेस आपकी संपत्ति ऐसे वोटबैंक को बांटने की बात कर रही है: मोदी
उच्चतम न्यायालय ने ईवीएम से डाले गए वोटों का वीवीपैट से क्रॉस-सत्यापन की मांग वाली याचिका खारिज की