केजरीवाल ने ईडी द्वारा गिरफ्तारी के खिलाफ उच्चतम न्यायालय से याचिका वापस ली

केजरीवाल का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी ने कहा ...

केजरीवाल ने ईडी द्वारा गिरफ्तारी के खिलाफ उच्चतम न्यायालय से याचिका वापस ली

Photo: AAPkaArvind FB page

नई दिल्ली/दक्षिण भारत। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तारी के खिलाफ अपनी याचिका उच्चतम न्यायालय से वापस ले ली।

केजरीवाल के वकील ने कहा कि वे ट्रायल कोर्ट के समक्ष रिमांड कार्यवाही का विरोध करेंगे और फिर एक अन्य याचिका के साथ शीर्ष न्यायालय में वापस आएंगे।

केजरीवाल का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी ने न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष मामले का उल्लेख किया और कहा कि चूंकि दिन में ट्रायल कोर्ट के समक्ष रिमांड की कार्यवाही शीर्ष न्यायालय में सुनवाई के साथ टकराएगी, इसलिए उन्हें इसे वापस लेने की अनुमति दी जानी चाहिए। 

उन्होंने कहा कि केजरीवाल ट्रायल कोर्ट के समक्ष रिमांड संबंधी कार्यवाही का सामना करेंगे और फिर एक अन्य याचिका के साथ शीर्ष न्यायालय में वापस आएंगे।

न्यायमूर्ति खन्ना ने सिंघवी से कहा, 'आप वहां (ट्रायल कोर्ट) जा सकते हैं। बस रजिस्ट्री को एक ई-मेल लिखें। हम देखेंगे।'

सिंघवी ने कहा, 'मैं रजिस्ट्री को पत्र लिखूंगा। मुझे इस अदालत के समक्ष फिर से इसका उल्लेख करना पड़ा, ताकि यह आपके लिए सुविधाजनक हो।' 

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