कन्नड़ अंक को समझने में की भूल, एसबीआई पर लगा 85 हजार का जुर्माना

कन्नड़ अंक को समझने में की भूल, एसबीआई पर लगा 85 हजार का जुर्माना

यह चेक अंकों सहित कन्नड़ भाषा में भरा गया था


धारवाड़/दक्षिण भारत। धारवाड़ जिला उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम द्वारा भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की एक शाखा पर कन्नड़ अंक को ठीक से पहचानने में विफल रहने के बाद चेक को अनादरित करने पर 85,177 रुपए का जुर्माना लगाया गया है।

जानकारी के अनुसार, वादीराजाचार्य इनामदार ने 3 सितंबर, 2020 को बिजली बिल के लिए हुबली इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड (हेसकॉम) को 6,000 रुपए का एसबीआई चेक जारी किया था।

चूंकि हेसकॉम का केनरा बैंक में खाता था, इसलिए चेक को मंजूरी के लिए कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले के हलियाल में एसबीआई शाखा में भेजा गया।

यह चेक अंकों सहित कन्नड़ भाषा में भरा गया था। वहीं, हलियाल में एसबीआई शाखा ने कन्नड़ अंक ‘नौ’ को गलत तरीके से ‘छह’ पढ़ा और चेक अस्वीकृत हो गया। चेक में अंक ‘नौ’ सितंबर के महीने को दर्शा रहा था, लेकिन बैंक ने इसे ‘जून’ समझा।

बता दें कि इनामदार हुबली के राजकीय पीयू महाविद्यालय में अंग्रेजी के व्याख्याता हैं। वे अपनी शिकायत लेकर कंज्यूमर फोरम चले गए।

इसका फैसला इनामदार के पक्ष में आया। बुधवार को फोरम के अध्यक्ष ईशप्पा भूटे और सदस्य वीए बोलिशेटी तथा पीसी हिरेमथ ने एसबीआई की सेवा में कमी पाई और जुर्माना लगाया।

Google News
Tags:

About The Author

Post Comment

Comment List

Advertisement

Latest News