श्रीलंका के नागरिकों की ‘हिरासत’ को लेकर केंद्र, कर्नाटक सरकार को उच्च न्यायालय का नोटिस

श्रीलंका के नागरिकों की ‘हिरासत’ को लेकर केंद्र, कर्नाटक सरकार को उच्च न्यायालय का नोटिस

केएसएलएसए द्वारा 25 व्यक्तियों की ओर से एक जनहित याचिका दायर की गई थी


बेंगलूरु/भाषा। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने श्रीलंका के नागरिकों को कथित रूप से हिरासत में लेने पर केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी किए हैं।

कर्नाटक राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण (केएसएलएसए) द्वारा 25 व्यक्तियों की ओर से एक जनहित याचिका दायर की गई थी, जिस पर सोमवार को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश आलोक अराधे की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सुनवाई की।

पीठ ने केंद्रीय गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय जांच एजेंसी, कर्नाटक गृह मंत्रालय, मेंगलूरु दक्षिण पुलिस और बेंगलूरु शहरी उपायुक्त को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया।

जनहित याचिका के अनुसार, केंद्रीय जेल के दौरे में केएसएलएसए के सदस्य सचिव ने पाया कि श्रीलंका के 38 नागरिकों को कथित तौर पर वहां अवैध रूप से हिरासत में रखा गया है। इनमें से 25 लोगों के नाम जनहित याचिका में हैं।

जनहित याचिका में दावा किया गया है कि यह हिरासत ‘अवैध’ है और मानवाधिकारों का उल्लंघन है। याचिका में इन लोगों को हिरासत केंद्रों में स्थानांतरित करने की मांग की गई है।

आरोप है कि मंगलुरु पुलिस को 25 श्रीलंकाई नागरिकों के उचित दस्तावेजों और पासपोर्ट के बिना सीपोर्ट गेस्ट हाउस में अवैध रूप से रहने की सूचना मिली थी जिसके बाद उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।

Google News
Tags:

About The Author

Post Comment

Comment List

Advertisement

Latest News

डीपफेक की खतरनाक डगर डीपफेक की खतरनाक डगर
इससे अपराधों की गंभीरता में भी वृद्धि हो सकती है
जनता ने '300 पार' करवाया तो हमने धारा-370 समाप्त कर दी, 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना दी: शाह
हुब्बली की कॉलेज छात्रा से बर्बरता, पूर्व सहपाठी ने कई बार चाकू मारकर जान ली
पाक में चीनियों के बाद जापानी निशाने पर, हमलावर ने वाहन के पास जाकर खुद को उड़ाया!
वायनाड में बोले नड्डा- 'राहुल गांधी और कांग्रेस को देश की परवाह नहीं है'
भाजपा गांव, गरीब के लिए बड़े विजन और बड़े लक्ष्यों के साथ आगे बढ़ रही है: मोदी
लोकसभा चुनाव के लिए तमिलनाडु में हो रहा मतदान, लोगों में भारी उत्साह