आबकारी नीति मामला: अदालत ने के कविता को अंतरिम जमानत देने से इन्कार किया
विशेष न्यायाधीश ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि उन्हें अंतरिम जमानत देने का यह सही समय नहीं है
Photo: KavithaKalvakuntla FB page
नई दिल्ली/दक्षिण भारत। यहां की एक अदालत ने सोमवार को दिल्ली आबकारी नीति से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बीआरएस नेत्री के कविता को अंतरिम जमानत देने से इन्कार कर दिया।
विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि उन्हें अंतरिम जमानत देने का यह सही समय नहीं है।कविता ने अंतरिम जमानत के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया था और कहा था कि उनके 16 वर्षीय बेटे की परीक्षाएं हैं और उसे अपनी मां के 'नैतिक और भावनात्मक समर्थन' की जरूरत है।
ईडी ने इस दलील का विरोध किया और दावा किया कि कविता ने मामले में सबूतों को नष्ट कर दिया और गवाहों को प्रभावित किया।
एजेंसी ने आरोप लगाया था कि कविता 'साउथ ग्रुप' की एक प्रमुख सदस्य है, जिस पर राष्ट्रीय राजधानी में शराब लाइसेंस के बड़े हिस्से के बदले में दिल्ली में सत्तारूढ़ आप को 100 करोड़ रुपए की रिश्वत देने का आरोप है।
46 वर्षीया कविता को बीआरएस समर्थकों के विरोध प्रदर्शन के बीच 15 मार्च को उनके बंजारा हिल्स आवास से गिरफ्तार किया गया था।