कर्नाटक: उच्च न्यायालय ने रजिस्ट्रार को ट्रांसजेंडरों के लिए संशोधित जन्म, मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने का निर्देश दिया
इन प्रमाण पत्रों में व्यक्तियों के पिछले और संशोधित नाम तथा लिंग दोनों दर्शाए जाने चाहिएं
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बेंगलूरु/दक्षिण भारत। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रार को लिंग परिवर्तन कराने वाले ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए संशोधित प्रमाण पत्र जारी करने का निर्देश दिया है।
इन प्रमाण पत्रों में व्यक्तियों के पिछले और संशोधित नाम तथा लिंग दोनों दर्शाए जाने चाहिएं।यह निर्देश तब तक प्रभावी रहेगा, जब तक जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 में आवश्यक संशोधन नहीं कर दिए जाते, जो वर्तमान में मूल जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्रों में लिंग परिवर्तन की अनुमति नहीं देता है।
न्यायालय ने कर्नाटक विधि आयोग और राज्य सरकार से ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 की समीक्षा करने और 2019 अधिनियम के इरादे के अनुरूप 1969 अधिनियम और उसके नियमों में संशोधन प्रस्तावित करने का भी आग्रह किया।
न्यायमूर्ति सूरज गोविंदराज ने ये आदेश 34 वर्षीय ट्रांसजेंडर महिला की याचिका का निपटारा करते हुए जारी किए, जिसने लिंग परिवर्तन सर्जरी कराई थी और जन्म प्रमाण पत्र पर अपना नाम और लिंग अद्यतन कराने की मांग की थी।
मंगलूरु सिटी कॉर्पोरेशन के जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रार ने 1969 अधिनियम में प्रावधानों की कमी का हवाला देते हुए पहले ही उनके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया था।
न्यायालय ने इस बात पर प्रकाश डाला कि ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिनियम, 2019, लिंग पुनर्निर्धारण के बाद सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र के आधार पर जन्म प्रमाण पत्र सहित आधिकारिक दस्तावेजों को अद्यतन करने का प्रावधान करता है।
हालांकि इसने स्वीकार किया कि 1969 के अधिनियम में लिंग परिवर्तन को दर्शाने के लिए मूल प्रमाण पत्रों को संशोधित करने का प्रावधान नहीं है।
जबकि न्यायालय ने माना कि याचिकाकर्ता के आवेदन को खारिज करने का रजिस्ट्रार का निर्णय साल 1969 के अधिनियम के तहत तकनीकी रूप से सही था, इसने इस बात पर जोर दिया कि यह निर्णय साल 2019 के अधिनियम के तहत ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को दिए गए अधिकारों का उल्लंघन करता है।
इस अंतर को दूर करने के लिए, न्यायालय ने रजिस्ट्रार को निर्देश दिया कि विधायी संशोधन लागू होने तक संशोधित प्रमाण पत्र जारी किए जाएं।