कार्ति को एक सप्ताह तक विदेश यात्रा की अनुमति

कार्ति को एक सप्ताह तक विदेश यात्रा की अनुमति

नई दिल्ली/वार्ताआईएनएक्स मीडिया मामले में आरोपी पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम के पुत्र कार्ति चिदंबरम को उच्च्तम न्यायालय ने २३ से ३१ जुलाई तक विदेश जाने की अनुमति दी है। मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की खंडपीठ ने सोमवार को कार्ति को विदेश जाने की अनुमति देते हुए स्पष्ट किया है कि अनुमति के तहत वह केवल सात दिन ही देश से बाहर रह सकते हैं। इसके बाद उन्हें देश से बाहर रहने की इजाजत नहीं है।कार्ति ने न्यायालय में दायर याचिका में कहा था कि उसे कारोबार और टेबल टेनिस एसोसिएशन की बैठक के लिए तीन देशों की यात्रा पर जाना है। वह अमेरिका . ब्रिटेन और फ्रांस जाना चाहते हैं। पीठ ने उनकी याचिका पर सुनवाई कर सशर्त विदेश जाने की अनुमति दी। मिश्रा के अलावा न्यायाधीश ए एम खानविलकर और डी वाई चंद्रचूड की खंडपीठ ने कार्ति से कहा कि यात्रा से लौट आने के बाद वह अपना पासपोर्ट प्रवर्तन निदेशालय को फिर जमा करा दें।

Tags:

About The Author

Dakshin Bharat Android App Download
Dakshin Bharat iOS App Download