पैन-आधार जोड़ने के लिए सरकार दे सकती है 3 से 6 माह का समय

पैन-आधार जोड़ने के लिए सरकार दे सकती है 3 से 6 माह का समय

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय यदि आधार के पक्ष में निर्णय सुनाता है तो सरकार पैन कार्ड को आधार से जो़डने के लिए तीन-छह माह का समय दे सकती है। उसके बाद सरकार के बिना आधार से जु़डे सभी पैन कार्डों को निरस्त करने की संभावना है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी है। अधिकारी ने कहा कि इस निरस्तीकरण से सभी नकली पैन कार्ड समाप्त हो जाएंगे और बेनामी लेनदेन को शून्य किया जा सकेगा। आयकर विभाग द्वारा जारी पैन संख्या को अभी आधार से जो़डने की समय सीमा ३१ दिसंबर तक है। सरकार ने उच्चतम न्यायालय को संकेत दिया है कि वह इस समयसीमा को ३१ मार्च २०१८ तक ब़ढा सकता है। अधिकारी ने कहा कि शीर्ष अदालत के सरकार का फैसला बरकरार रखने पर सरकार इन कार्डों को आपस में जो़डने के लिए तीन से छह माह का विस्तार दे सकती है। नवंबर तक कुल ३३ करो़ड पैन कार्ड धारकों में से १३.२८ करो़ड को आधार से जो़डा जा चुका है।

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