कृष्ण जन्मभूमि मामले में उच्च न्यायालय ने मस्जिद समिति की याचिका को खारिज किया

न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन ने 6 जून को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था

कृष्ण जन्मभूमि मामले में उच्च न्यायालय ने मस्जिद समिति की याचिका को खारिज किया

Photo: AllahabadHighCourt Website

प्रयागराज/दक्षिण भारत। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने गुरुवार को फैसला सुनाया कि मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद से संबंधित 18 मामलों में मुकदमा जारी रह सकता है।

Dakshin Bharat at Google News
न्यायालय ने मस्जिद समिति द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें इन मुकदमों की स्वीकार्यता को चुनौती दी गई थी।

न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन ने 6 जून को मुस्लिम पक्ष द्वारा मुकदमों की स्वीकार्यता के संबंध में दायर याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। न्यायालय ने अब मुद्दों को तय करने के लिए 12 अगस्त की तारीख तय की है।

हिंदू पक्षकारों द्वारा दायर किए गए मुकदमों में कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के बगल में स्थित शाही ईदगाह मस्जिद को 'हटाने' की मांग की गई है। याचिकाओं में दावा किया गया है कि औरंगज़ेब के ज़माने की मस्जिद, मंदिर के विध्वंस के बाद बनाई गई थी।

मस्जिद प्रबंधन समिति और उप्र सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने तर्क दिया कि ये मुकदमे पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 के तहत वर्जित हैं, जो देश की आजादी के दिनों में किसी भी पूजा स्थल की स्थिति को बदलने पर रोक लगाता है।

About The Author

Dakshin Bharat Android App Download
Dakshin Bharat iOS App Download