सहारा प्रमुख सात सितंबर तक 1500 करोड़ जमा कराएं
सहारा प्रमुख सात सितंबर तक 1500 करोड़ जमा कराएं
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को सहारा समूह के मुखिया सुब्रत राय को सात सितंबर तक सेबी-सहारा धन वापसी खाते में १५०० करो़ड रुपए जमा कराने का मंगलवार को निर्देश दिया। न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति एके सिकरी की तीन सदस्यीय खंडपीठ को सुब्रत राय की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने सूचित किया कि सहारा प्रमुख ने ५५२.२१ करो़ड रुपए के वायदे, जिसे १५ जुलाई तक जमा कराना था, के बाद २४७ करो़ड रुपए जमा कराए हैं। सिब्बल ने कहा कि ५५२.२१ करा़ड रुपए में से बची शेष ३०५.२१ करो़ड रुपए की रकम १२ अगस्त तक जमा करा दी जाएगी। हालांकि पीठ कहा कि सुब्रत राय को सात सितंबर तक १५०० करो़ड रुपए जमा कराने होंगे जिसमें ३०५.२१ करो़ड रुपए की धनराशि भी शामिल है। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने सुब्रत राय को मिली पेरोल की अवधि १० अक्टूबर तक के लिए बढा दी। न्यायालय इस मामले में अब ११ सितंबर को आगे सुनवाई करेगा। शीर्ष अदालत ने पांच जुलाई को इस तथ्य को नोट किया था कि सुब्रत राय ने सेबी-सहारा खाते में ७१०.२२ करो़ड रुपए जमा कराए थे परंतु उसने उन्हें चेतावनी भी दी थी कि ५५२.२१ करो़ड रुपए की राशि का उनके चेक का भुगतान १५ जुलाई तक हो जाना चाहिए।