न्यायालय का फैसला तत्कालीन विस अध्यक्ष और सिद्दरामैया की ‘साजिश’ के खिलाफ: येडियुरप्पा
न्यायालय का फैसला तत्कालीन विस अध्यक्ष और सिद्दरामैया की ‘साजिश’ के खिलाफ: येडियुरप्पा
बेंगलूरु/भाषा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा ने बुधवार को उच्चतम न्यायालय के फैसले का स्वागत किया और इसे विधानसभा के तत्कालीन अध्यक्ष केआर रमेश कुमार और कांग्रेस नेता सिद्दरामैया की ‘साजिश’ के खिलाफ बताया।
गौरतलब है कि उच्चतम न्यायालय ने कर्नाटक विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष द्वारा 17 विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने के फैसले को बुधवार को बरकरार रखा लेकिन साथ ही विधायकों को पांच दिसंबर को उपचुनाव लड़ने की अनुमति भी दे दी।उच्चतम न्यायालय ने विधानसभा अध्यक्ष के फैसले का वह हिस्सा हटा दिया जिसमें कहा गया था कि ये विधायक 15वीं कर्नाटक विधानसभा का कार्यकाल पूरा होने तक अयोग्य ही रहेंगे।
मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि भाजपा सभी 15 सीटों पर जीतेगी। उन्होंने कहा कि अयोग्य विधायकों को टिकट देने के बारे में फैसला पार्टी लेगी।
येडियुरप्पा ने कहा, सारा देश इस फैसले का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। पूर्व अध्यक्ष रमेश कुमार ने सिद्दरामैया के साथ मिलकर साजिश रची लेकिन उच्चतम न्यायालय ने इस बारे में स्पष्ट फैसला दिया।
अयोग्य विधायकों को चुनाव लड़ने की अनुमति देने के शीर्ष अदालत के फैसले का स्वागत करते हुए येडियुरप्पा ने कहा कि सभी सीटों को जीतने की तैयारियां शुरू हो गई हैं।
उन्होंने कहा, कल से ही हमारे सभी मंत्री और नेता जिम्मेदारी लेंगे। हम सभी सीटों जीतने के प्रयास करेंगे। अयोग्य विधायकों को टिकट देने के बारे में उन्होंने कहा कि इस बारे में आज कोर कमेटी में चर्चा करेंगे और शाम तक फैसला लेंगे।
इन विधायकों को अयोग्य घोषित किये जाने की वजह से 17 में से 15 सीटों के लिये पांच दिसंबर को उपचुनाव हो रहे हैं। उपचुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवारों को 11 नवंबर से 18 नवंबर के बीच नामांकन पत्र दाखिल करने होंगे। सत्ता में रहने के लिए भाजपा को 15 में से कम से कम छह सीटें जीतनी होंगी।