कर्नाटक: दोपहिया वाहन की सवारी के दौरान 4 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों के लिए हेलमेट अनिवार्य

कर्नाटक: दोपहिया वाहन की सवारी के दौरान 4 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों के लिए हेलमेट अनिवार्य

कर्नाटक: दोपहिया वाहन की सवारी के दौरान 4 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों के लिए हेलमेट अनिवार्य

प्रतीकात्मक चित्र

बेंगलूरु/दक्षिण भारत। यातायात संबंधी नियमों की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, कर्नाटक में दोपहिया वाहन पर यात्रा करते समय चार साल से ऊपर के बच्चों के लिए हेलमेट अनिवार्य कर दिया गया है। अगर कोई इस नियम का उल्लंघन करता है तो जुर्माने के साथ तीन महीने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किया जाएगा।

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बता दें कि मोटर वाहन अधिनियम में हालिया संशोधनों में, केंद्र सरकार ने चार साल से अधिक के बच्चों के लिए दोपहिया वाहनों पर यात्रा करते समय हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया था, जबकि पगड़ी पहने सिखों को इस नियम से छूट दी गई थी।

वहीं, एक रिपोर्ट में बताया गया है कि अगर दोपहिया वाहन सवार बिना हेलमेट पकड़ा गया तो परिवहन विभाग तीन महीने के लिए उसका ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित करेगा। यह फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाने वालों की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिली है।

मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019 के अनुसार, बिना हेलमेट सवारी करने पर 1,000 रुपए का जुर्माना और तीन महीने के लिए लाइसेंस निलंबन का प्रावधान है। राज्य सरकार ने जुर्माना घटाकर 500 रुपए कर दिया था। बेंगलूरु में इस साल सितंबर तक बिना हेलमेट सवारी के लिए 20.7 लाख मामले दर्ज किए गए थे। कर्नाटक में 1.6 करोड़ पंजीकृत दोपहिया वाहन हैं और इनमें से लगभग 60 लाख बेंगलूरु में हैं।

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