नई दिल्ली/भाषाउच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि ‘संवैधानिक महत्व’’ के मामलों में न्यायिक कार्यवाहियों का सीधा प्रसारण किया जा सकता है। शीर्ष अदालत ने अटॉर्नी जनरल से इसके अवलोकन और मंजूरी के लिए ‘समग्र’’ दिशानिर्देश तैयार करने को कहा। प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचू़ड की सदस्यता वाली पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह समेत सभी पक्षकारों से कहा कि वे अटॉर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल को अपने-अपने सुझाव दें।