उच्च न्यायालय ने बीएच सीरीज वाहन पंजीकरण पर नई शर्तें लगाने वाले परिपत्र को रद्द किया
न्यायमूर्ति गिरीश कुलकर्णी और न्यायमूर्ति फिरदोश पूनावाला की खंडपीठ ने अपने फैसले में कहा ...
By News Desk
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Photo: bombayhighcourt Website
मुंबई/दक्षिण भारत। बंबई उच्च न्यायालय ने बीएच सीरीज के तहत वाहनों के पंजीकरण के लिए आवेदनों पर निर्णय लेते समय कुछ शर्तें लगाने वाले महाराष्ट्र के परिवहन आयुक्त द्वारा जारी एक परिपत्र को रद्द कर दिया है।
न्यायमूर्ति गिरीश कुलकर्णी और न्यायमूर्ति फिरदोश पूनावाला की खंडपीठ ने 12 अप्रैल को अपने फैसले में कहा कि परिपत्र 'बिना किसी अधिकार के जारी किया गया था और इसलिए, त्रुटिपूर्ण और अवैध था।'
अदालत एक सिविल जज द्वारा बीएच सीरीज के तहत अपने वाहन के पंजीकरण की मांग करने वाले परिपत्र और उनके आवेदन को अस्वीकार करने को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
उसे भारत सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वाहनों के सुविधाजनक हस्तांतरण की सुविधा के लिए साल 2021 में पेश किया गया था।
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