‘पास’ इधर-उधर घूमने का लाइसेंस नहीं, हो सकती है दंडात्मक कार्रवाई: कर्नाटक डीजीपी

‘पास’ इधर-उधर घूमने का लाइसेंस नहीं, हो सकती है दंडात्मक कार्रवाई: कर्नाटक डीजीपी

बेंगलूरु/भाषा। कर्नाटक के पुलिस महानिदेशक प्रवीण सूद ने लॉकडाउन के दौरान आवश्यक ड्यूटी कर रहे लोगों और वाहनों की आवाजाही के लिए जारी किए गए ‘पास’ का दुरुपयोग करने पर दंडात्मक कार्रवाई की रविवार को चेतावनी दी।

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उन्होंने कहा कि पास इधर-उधर घूमने का लाइसेंस नहीं है। साथ ही यह भी साफ कर दिया कि जो पास जारी किए गए हैं, वे तीन मई तक ही वैध होंगे और बेंगलूरु पुलिस आपात स्थिति को छोड़कर और नए पास जारी नहीं करेगी।

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कर्नाटक के डीजीपी ने ट्वीट किया, ‘सभी तरह के पास तीन मई तक वैध होंगे। बेंगलूरु आयुक्त की ओर से और पास जारी नहीं किए जाएंगे। पास घूमने का लाइसेंस नहीं है। पास आवश्यक सेवाओं के लिए हैं और इनका दुरुपयोग करने पर इन्हें रद्द किया जा सकता है या दंडात्मक कार्रवाई भी हो सकती है।’ उन्होंने साफ किया कि आपात स्थिति के लिए पास सभी पुलिस थानों से जारी किए जाते रहेंगे।

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